जलकर राहत योजना को लेकर निगम का डोर-टू-डोर अभियान तेज
बकायादार उपभोक्ताओं से सीधा संपर्क, 50 प्रतिशत छूट का लाभ लेने किया जा रहा प्रेरित सोमवार को 189 उपभोक्ताओं ने जमा किया 50 प्रतिशत बकाया, मिली शेष राशि में छूट

बकायादार उपभोक्ताओं से सीधा संपर्क, 50 प्रतिशत छूट का लाभ लेने किया जा रहा प्रेरित
सोमवार को 189 उपभोक्ताओं ने जमा किया 50 प्रतिशत बकाया, मिली शेष राशि में छूट,
राजेश कुमार तिवारी कटनी न्यूज 24
कटनी। नगर निगम द्वारा लागू जलकर राहत योजना का लाभ अधिक से अधिक बकायादार उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए जलकर वसूली दल ने डोर-टू-डोर संपर्क अभियान तेज कर दिया है। वसूली दल के कर्मचारी उपभोक्ताओं से सीधे संपर्क कर उन्हें योजना की जानकारी देने के साथ बकाया जलकर की कुल राशि का 50 प्रतिशत एकमुश्त जमा कर शेष 50 प्रतिशत राशि में छूट का लाभ लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।
निगम के इस अभियान का असर भी दिखाई देने लगा है। सोमवार को 189 उपभोक्ताओं ने बकाया जलकर की 50 प्रतिशत राशि जमा कर योजना के तहत शेष 50 प्रतिशत राशि में मिलने वाली छूट का लाभ उठाया।
वहीं, योजना का लाभ लेने में रुचि नहीं दिखाने वाले और बकाया जलकर जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ निगम द्वारा सख्ती भी बरती जा रही है। ऐसे मामलों में नल कनेक्शन विच्छेद करने की कार्रवाई की जा रही है।
समय सीमा के पहले उठाएं योजना का लाभ
नगर निगम की सीमित अवधि की जलकर राहत योजना के तहत बकायादार उपभोक्ताओं को अपनी लंबित देनदारी कम करने का अवसर दिया जा रहा है। वसूली दल द्वारा उपभोक्ताओं को समझाइश दी जा रही है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर बकाया राशि जमा कर छूट का लाभ लें, ताकि भविष्य में आर्थिक बोझ और कार्रवाई से बचा जा सके।
ऑनलाइन और ऑफलाइन भुगतान की सुविधा
उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए निगम ने जलकर भुगतान के ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध कराए हैं। उपभोक्ता नगर निगम के ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल एप के माध्यम से घर बैठे भुगतान कर सकते हैं। इसके अलावा यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग, एनईएफटी, आरटीजीएस, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से भी भुगतान की सुविधा उपलब्ध है।
वहीं, उपभोक्ता नगर निगम कार्यालय, जोनल कार्यालय तथा सुभाष चौक, विवेकानंद वार्ड लखेरा सहित अन्य निर्धारित काउंटरों पर भी जलकर जमा कर सकते हैं।
नगर निगम प्रशासन ने बकायादार उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे 10 सितंबर 2026 की निर्धारित समय सीमा से पहले बकाया जलकर जमा कर योजना के तहत मिलने वाली 50 प्रतिशत छूट का लाभ उठाएं और अपनी लंबित देनदारी से राहत पाएं।




