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158 बकरा-बकरी का क्रूरतापूर्वक परिवहन करते 4 आरोपी गिरफ्तार, ट्रक जब्त

158 बकरा-बकरी का क्रूरतापूर्वक परिवहन करते 4 आरोपी गिरफ्तार, ट्रक जब्त,

विकास साहू कटनी न्यूज 24 

कटनी। जिले में पशुओं के अवैध एवं क्रूरतापूर्वक परिवहन के खिलाफ कुठला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक ट्रक में क्षमता से अधिक संख्या में ठूंस-ठूंसकर ले जाए जा रहे 158 बकरा-बकरी को बरामद कर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने परिवहन में प्रयुक्त ट्रक को भी जब्त कर लिया है।
पुलिस के अनुसार, पुलिस अधीक्षक कटनी अभिनय विश्वकर्मा के निर्देश पर जिले में आपराधिक गतिविधियों और अवैध परिवहन के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य एवं उप पुलिस अधीक्षक शिवा पाठक के मार्गदर्शन तथा कुठला थाना प्रभारी निरीक्षक अखलेश दाहिया के नेतृत्व में पुलिस टीम ने यह कार्रवाई की।
मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी
20 अगस्त 2026 को कुठला पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ट्रक क्रमांक MP20 XB 8464 में बकरा-बकरियों को क्रूरतापूर्वक एवं बिना वैध दस्तावेजों के भरकर पटेहरा की ओर से कटनी लाया जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने देवडोगरा मोड़ पर घेराबंदी कर संदिग्ध ट्रक को रोककर उसकी तलाशी ली।
तलाशी के दौरान ट्रक में 158 नग बकरा-बकरी, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 3 लाख रुपये बताई गई है, क्षमता से अधिक संख्या में भरे मिले। पुलिस के मुताबिक पशुओं को भूखे-प्यासे और क्रूरतापूर्वक तरीके से परिवहन किया जा रहा था। वाहन में मौजूद लोगों द्वारा पशुओं के परिवहन से संबंधित कोई वैध दस्तावेज अथवा अनुज्ञापत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया।
पूछताछ में पशुओं को हैदराबाद ले जाने की बात सामने आई।
चार आरोपी गिरफ्तार
पुलिस ने मौके से ट्रक चालक अफसर उर्फ राजा, उम्र 32 वर्ष, निवासी स्लीमनाबाद; बल्लू वर्मन, उम्र 34 वर्ष, निवासी कन्हवारा; रजी, उम्र 18 वर्ष, निवासी बरंगवा, थाना माधवनगर तथा सुनील कुशवाहा, उम्र 35 वर्ष, निवासी हरदुआ, थाना स्लीमनाबाद को पकड़ा।
पुलिस ने 158 बकरा-बकरी और ट्रक को विधिवत जब्त कर लिया। पशुओं को सुरक्षित देखरेख के लिए हिफाजतनामा पर सुपुर्द करते हुए उनका चिकित्सीय परीक्षण भी कराया गया।
पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 742/26 के तहत पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11(घ) तथा मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 66/192(ए) और 130/177(3) के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।
पुलिस का कहना है कि कार्रवाई के माध्यम से पशुओं को क्रूरतापूर्वक और अवैध परिवहन से मुक्त कराया गया है।
पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका
पूरी कार्रवाई थाना प्रभारी निरीक्षक अखलेश दाहिया के नेतृत्व में की गई। कार्रवाई में सहायक उप निरीक्षक तीरथ तेकाम, प्रधान आरक्षक केशव मिश्रा, सुनील पाण्डेय, आरक्षक शिशिर पाण्डेय सहित अन्य पुलिसकर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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