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अवैध कॉलोनी पर निगम की सख्ती, कॉलोनाइजर के खिलाफ एफआईआर

कटनी

महाराणा प्रताप वार्ड में बिना अनुमति प्लॉटिंग और भूखंडों की बिक्री का मामला, माधवनगर थाने में दर्ज हुआ प्रकरण

✍️राजेश कुमार तिवारी कटनी न्यूज 24 
कटनी। नगर निगम क्षेत्र में अवैध कॉलोनी और अनधिकृत प्लॉटिंग के खिलाफ निगम प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में महाराणा प्रताप वार्ड क्रमांक 43 में बिना सक्षम अनुमति के कॉलोनी विकसित करने और भूखंडों की बिक्री किए जाने के मामले में निगम की शिकायत पर माधवनगर थाना पुलिस ने कॉलोनाइजर शुभम साहू पिता लखन साहू, निवासी कुठला के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने 12 अगस्त को प्रकरण क्रमांक 0801 दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
निगम प्रशासन के अनुसार, पिछले दो दिनों में अवैध कॉलोनी निर्माण के मामलों में यह तीसरी बड़ी कार्रवाई है। निगमायुक्त सुश्री तपस्या परिहार के निर्देशन में अवैध कॉलोनियों और अनधिकृत प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है।
बिना अनुमति कृषि भूमि पर की गई प्लॉटिंग
निगम की शिकायत के मुताबिक महाराणा प्रताप वार्ड क्रमांक 43 में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, वैदिक हाईट के सामने, प.ह.न. 38, मौजा ग्राम अमकुही, राजस्व निरीक्षक मंडल मुड़वारा स्थित खसरा नंबर 284/5 की भूमि पर सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना प्लॉटिंग की गई।
शिकायत में आरोप है कि इस भूमि के करीब सात अलग-अलग भूखंड विभिन्न व्यक्तियों को विक्रय किए गए। निगम प्रशासन ने इसे नियम विरुद्ध बताते हुए संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की थी।
ले-आउट और निर्माण अनुमति के बिना विकास कार्य
प्राथमिकी में दी गई शिकायत के अनुसार संबंधित भूमि राजस्व अभिलेखों में कृषि भूमि के रूप में दर्ज है। इसके बावजूद नगर निगम तथा नगर एवं ग्राम निवेश विभाग से आवश्यक अनुमतियां और ले-आउट स्वीकृति प्राप्त किए बिना भूमि का गैर-कृषि उपयोग किए जाने तथा सड़क सहित अन्य विकास कार्य कराए जाने का आरोप है।
निगम प्रशासन का कहना है कि निर्धारित प्रक्रिया और आवश्यक अनुमतियों के बिना भूखंडों का विक्रय किया गया।
कॉलोनाइजर लाइसेंस नहीं लेने का भी आरो
शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि संबंधित व्यक्ति द्वारा नियमानुसार कॉलोनाइजर लाइसेंस प्राप्त नहीं किया गया और कॉलोनी के विकास से संबंधित आवश्यक अनुमतियां भी नहीं ली गईं। निगम प्रशासन के अनुसार इस प्रकार की गतिविधियों से शासन एवं नगर निगम को राजस्व की क्षति होने की संभावना है।
धारा 292(ग) के तहत मामला दर्ज
नगर निगम की शिकायत में संबंधित कृत्य को नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 292(ग) के अंतर्गत दंडनीय बताते हुए कार्रवाई की मांग की गई थी। शिकायत के आधार पर माधवनगर थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच कमलेश बैरागी, कार्यवाहक प्रधान आरक्षक को सौंपी गई है।
अब तक करीब एक दर्जन मामलों में कार्रवाई
नगर निगम प्रशासन के मुताबिक अवैध कॉलोनी निर्माण और अनधिकृत प्लॉटिंग के खिलाफ अभियान के तहत अब तक करीब एक दर्जन कॉलोनाइजरों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जा चुकी है।
निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति कॉलोनी विकसित करने, अनधिकृत प्लॉटिंग करने अथवा नियमों का उल्लंघन कर भूखंडों की बिक्री करने वालों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। निगम ने नागरिकों से भी अपील की है कि भूखंड खरीदने से पहले संबंधित भूमि, कॉलोनी की स्वीकृति और आवश्यक दस्तावेजों की जांच अवश्य करें।

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