फार्मर आईडी निर्माण में लापरवाही पर 9 पटवारियों को नोटिस, दो दिन में मांगा जवाब
कलेक्टर आशीष तिवारी ने शत-प्रतिशत किसानों की फार्मर आईडी बनाने के दिए निर्देश, संतोषजनक प्रगति नहीं मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी

कलेक्टर आशीष तिवारी ने शत-प्रतिशत किसानों की फार्मर आईडी बनाने के दिए निर्देश, संतोषजनक प्रगति नहीं मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी,
✍️राजेश कुमार तिवारी कटनी न्यूज 24
कटनी, 27 अगस्त। जिले में किसानों की शत-प्रतिशत फार्मर आईडी बनाने के अभियान को लेकर प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। कलेक्टर आशीष तिवारी द्वारा समय-सीमा की बैठकों में लगातार दिए जा रहे निर्देशों के बावजूद अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर तहसील स्लीमनाबाद के 9 हल्का पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। संबंधित पटवारियों से दो दिवस के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
तहसीलदार स्लीमनाबाद द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि फार्मर आईडी निर्माण के कार्य में संबंधित पटवारियों को लगातार निर्देश दिए जाने के बावजूद अपेक्षित प्रगति नहीं लाई जा रही है। ‘एग्रीस्टेक पंजीयन, पैक्स सदस्यता एवं अग्रिम उर्वरक उठाव अभियान’ के तहत 25 अगस्त को आयोजित कैंप में भी कुछ हलकों में फार्मर आईडी निर्माण की स्थिति शून्य अथवा अपेक्षा के अनुरूप नहीं पाई गई।
इन 9 पटवारियों को जारी हुआ नोटिस
स्लीमनाबाद तहसील के हल्का भेड़ा की पटवारी नेहा मिश्रा, हल्का मवई एवं चरगवां के पटवारी अनंत गुप्ता, हल्का पौनिया एवं सैलारपुर के पटवारी शांतनु गोरे, हल्का सरसवाही के पटवारी दिलराज सिंह, हल्का पहरूआ के पटवारी महेन्द्र मिश्रा, हल्का बंधी एवं धूरी के पटवारी योगेन्द्र सिंह, हल्का सलैयाफाटक एवं भूला के पटवारी देवलाल पटेल, हल्का कनौजा की पटवारी सुकन्या पाण्डेय तथा हल्का गुदरी की पटवारी किरन सेन को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
दो दिन में जवाब, नहीं तो एकपक्षीय कार्रवाई
नोटिस में संबंधित पटवारियों को दो दिवस के भीतर समक्ष में उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित समयावधि में जवाब नहीं देने अथवा जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में नियमानुसार एकपक्षीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
प्रशासन ने संबंधित कर्मचारियों की कार्यशैली को कर्तव्य के प्रति लापरवाही और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना माना है। नोटिस में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3(1) के उपनियम (एक), (दो) एवं (तीन) के उल्लंघन का उल्लेख किया गया है।
साथ ही मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के तहत वेतन वृद्धि रोकने और विभागीय जांच की कार्रवाई किए जाने की चेतावनी भी दी गई है।
प्रशासन का स्पष्ट जोर है कि जिले के प्रत्येक पात्र किसान की फार्मर आईडी समयबद्ध तरीके से तैयार हो, ताकि किसानों को शासन की विभिन्न योजनाओं और कृषि संबंधी सेवाओं का लाभ प्राप्त करने में किसी तरह की परेशानी न हो।




