जलकर बकायेदारों को 50 प्रतिशत छूट का लाभ दिलाने निगमायुक्त सख्त, घर-घर पहुंचेगा अमला
10 सितंबर तक लागू है विशेष राहत योजना, 6,300 उपभोक्ताओं पर करीब 52 करोड़ रुपये जलकर बकाया

10 सितंबर तक लागू है विशेष राहत योजना, 6,300 उपभोक्ताओं पर करीब 52 करोड़ रुपये जलकर बकाया,
✍️राजेश कुमार तिवारी कटनी न्यूज 24
कटनी। वर्षों से बकाया जलकर और उस पर बढ़ती ब्याज राशि से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए नगर निगम द्वारा लागू की गई विशेष वन टाइम सेटलमेंट योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर निगम प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। योजना के तहत पात्र उपभोक्ता कुल बकाया जलकर राशि का 50 प्रतिशत एकमुश्त जमा कर शेष 50 प्रतिशत राशि पर छूट का लाभ ले सकते हैं। योजना की अंतिम तिथि 10 सितंबर 2026 निर्धारित है।
योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए निगमायुक्त सुश्री तपस्या परिहार ने राजस्व एवं जलप्रदाय अमले को व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजना केवल निगम कार्यालयों तक सीमित न रहे, बल्कि कर्मचारी बकायेदार उपभोक्ताओं से सीधे संपर्क कर उन्हें योजना की जानकारी उपलब्ध कराएं।
6,300 उपभोक्ताओं पर 52 करोड़ का बकाया
गुरुवार शाम आयोजित समीक्षा बैठक में सहायक राजस्व अधिकारी सागर नायक ने बताया कि नगर के करीब 6,300 उपभोक्ताओं पर पिछले वर्षों का लगभग 52 करोड़ रुपये जलकर बकाया है। समीक्षा के दौरान निर्धारित दैनिक वसूली लक्ष्य के अनुरूप प्रगति नहीं मिलने पर निगमायुक्त ने नाराजगी जताई।
उन्होंने बकायेदार उपभोक्ताओं की सूची के आधार पर विशेष संपर्क अभियान चलाने तथा राजस्व एवं जलप्रदाय विभाग की संयुक्त टीमों को सक्रिय रूप से कार्य करने के निर्देश दिए।
अनुपस्थित वसूलीकर्ताओं को कारण बताओ नोटिस
निगमायुक्त ने कहा कि विशेष राहत योजना के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिना पूर्व अनुमति ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले दो वसूलीकर्ताओं को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। साथ ही दैनिक वसूली लक्ष्य की नियमित समीक्षा कर लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
बकाया जमा नहीं किया तो कटेगा नल कनेक्शन
निगमायुक्त ने स्पष्ट किया कि विशेष राहत योजना का लाभ निर्धारित अवधि तक ही मिलेगा। योजना के तहत 50 प्रतिशत बकाया राशि जमा कर छूट का लाभ नहीं लेने वाले उपभोक्ताओं के विरुद्ध नियमानुसार नल कनेक्शन विच्छेदन की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जलकर वसूली के साथ नल कनेक्शन विच्छेदन की कार्रवाई भी समानांतर रूप से जारी रखने के निर्देश दिए।
मुनादी और SMS के जरिए होगा प्रचार
निगमायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। मुनादी, जनसंपर्क और अन्य प्रचार माध्यमों के साथ उपभोक्ताओं को SMS के माध्यम से उनके बकाया जलकर तथा मिलने वाली छूट की जानकारी दी जाए, ताकि जानकारी के अभाव में कोई पात्र उपभोक्ता योजना के लाभ से वंचित न रहे।
घर बैठे भी जमा कर सकते हैं राशि
सहायक राजस्व अधिकारी सागर नायक ने बताया कि उपभोक्ता निगम के सिटीजन पोर्टल के माध्यम से घर बैठे भी योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए कुल बकाया जलकर राशि का 50 प्रतिशत एकमुश्त डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा किया जा सकता है। निर्धारित राशि जमा करने के बाद शेष 50 प्रतिशत बकाया पर योजना के प्रावधानों के अनुसार छूट का लाभ मिलेगा।
अधिकारियों-कर्मचारियों को संयुक्त अभियान के निर्देश
बैठक में निगमायुक्त ने राजस्व एवं जलप्रदाय अमले को संयुक्त रूप से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कर्मचारी बकायेदार उपभोक्ताओं से व्यक्तिगत संपर्क कर योजना की समय-सीमा, पात्रता और आर्थिक लाभ की जानकारी दें। साथ ही वसूली की दैनिक प्रगति की समीक्षा कर लक्ष्य के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
बैठक में राजस्व अधिकारी जागेश्वर प्रसाद पाठक, सहायक यंत्री मृदुल श्रीवास्तव, सहायक राजस्व अधिकारी सागर नायक सहित राजस्व एवं जलप्रदाय विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।




