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रेत के खेल में बड़ा खुलासा: पोर्टल पर 1.46 लाख घनमीटर, मौके पर सिर्फ 100 घनमीटर

स्टॉक में भारी गड़बड़ी पर कलेक्टर का शिकंजा, विस्टा सेल्स पर 27.44 करोड़ की शास्ति

स्टॉक में भारी गड़बड़ी पर कलेक्टर का शिकंजा, विस्टा सेल्स पर 27.44 करोड़ की शास्ति,

✍️राजेश कुमार तिवारी कटनी न्यूज 24 

कटनी। जिले में खनिज रेत के अवैध परिवहन और भंडारण में अनियमितता के विरुद्ध कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आशीष तिवारी ने बड़ी कार्रवाई की है। रेत के ऑनलाइन स्टॉक और मौके पर उपलब्ध वास्तविक मात्रा में भारी अंतर पाए जाने पर कलेक्टर न्यायालय ने मेसर्स विस्टा सेल्स प्राइवेट लिमिटेड पर 27 करोड़ 44 लाख 29 हजार 650 रुपये की शास्ति अधिरोपित की है। फर्म को निर्धारित राशि जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं।
मामला तहसील विजयराघवगढ़ के ग्राम पुरैनी स्थित खसरा क्रमांक 43/1, 43/2 एवं 43/3 में संचालित रेत भंडारण स्थल का है। 30 सितंबर 2023 को सेंड पोर्टल पर दर्ज स्टॉक के भौतिक सत्यापन के दौरान मौके पर करीब 100 घनमीटर रेत ही मिली, जबकि पोर्टल पर 1 लाख 46 हजार 462 घनमीटर स्टॉक दर्ज था। इस तरह वास्तविक और दर्ज स्टॉक के बीच 1 लाख 46 हजार 362 घनमीटर का अंतर पाया गया।
इतने बड़े अंतर को लेकर फर्म से रेत के वैध विक्रय एवं परिवहन संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया, लेकिन फर्म की ओर से ऐसा कोई संतोषजनक अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जा सका, जिससे उक्त मात्रा में रेत के भंडारण स्थल से बाहर जाने को वैध ठहराया जा सके।
1.46 लाख घनमीटर रेत के अवैध परिवहन पर 15 गुना रॉयल्टी की शास्ति
कलेक्टर न्यायालय ने विभागीय प्रतिवेदन, स्थल निरीक्षण पंचनामा, गवाहों के कथन और उपलब्ध दस्तावेजों का परीक्षण करने के बाद फर्म की ओर से दिए गए तर्कों को पर्याप्त नहीं माना। न्यायालय ने माना कि पोर्टल पर दर्ज स्टॉक और मौके पर उपलब्ध रेत के बीच 1 लाख 46 हजार 362 घनमीटर का अंतर स्थापित है।
मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम, 2022 के नियम 19 के तहत संबंधित रेत के अवैध परिवहन के मामले में कार्रवाई की गई। निर्धारित रॉयल्टी राशि 1 करोड़ 83 लाख 95 हजार 310 रुपये आंकी गई, जिसकी 15 गुना राशि 27 करोड़ 44 लाख 29 हजार 650 रुपये शास्ति के रूप में निर्धारित की गई है।
कलेक्टर न्यायालय ने मेसर्स विस्टा सेल्स प्राइवेट लिमिटेड, आनंद बिहार कॉलोनी, कटनी को उक्त शास्ति राशि जमा कराने के निर्देश दिए हैं।

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