अवैध कॉलोनियों पर निगम का शिकंजा, दो कॉलोनाइजरों पर एफआईआर
बिना अनुमति प्लॉटिंग और सड़क निर्माण कर कॉलोनी विकसित करने का मामला, निगम की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने दर्ज किए प्रकरण

बिना अनुमति प्लॉटिंग और सड़क निर्माण कर कॉलोनी विकसित करने का मामला, निगम की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने दर्ज किए प्रकरण
✍️राजेश कुमार तिवारी कटनी न्यूज 24
कटनी, 13 अगस्त। शहर में बिना वैधानिक अनुमति कॉलोनी विकसित कर भूखंडों का विक्रय करने वालों के खिलाफ नगर पालिक निगम ने कार्रवाई तेज कर दी है। निगमायुक्त तपस्या परिहार के निर्देश पर की गई जांच में अवैध प्लॉटिंग और कॉलोनी विकास के मामले सामने आने के बाद दो मामलों में संबंधित लोगों के विरुद्ध थाना कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई है।
निगम प्रशासन के अनुसार दोनों मामलों में बिना सक्षम अनुमति भूमि का विभाजन, सड़क निर्माण और भूखंडों के विक्रय की गतिविधियां सामने आई हैं। कार्रवाई मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 292-ग एवं मध्यप्रदेश कॉलोनी विकास नियम, 2021 के प्रावधानों के तहत की गई है।
सावरकर वार्ड में डेढ़ एकड़ जमीन पर प्लॉटिंग
वीर सावरकर वार्ड में खसरा क्रमांक 607/8क, 607/5, 603, 605, 606/1 एवं 606/2 की करीब 1.50 एकड़ भूमि पर बिना सक्षम स्वीकृति कॉलोनी विकसित किए जाने की शिकायत निगम को मिली थी। जांच के दौरान भूमि पर डस्ट डालकर भूखंडों का विभाजन करने के साथ करीब 200 मीटर लंबी सड़क बनाए जाने की बात सामने आई।
निगम के मुताबिक भूमि स्वामी अजय कुशवाहा और अनिल कुशवाहा द्वारा भूखंडों के विभाजन एवं विक्रय की गतिविधियां की जा रही थीं। जांच में नियमों का उल्लंघन पाए जाने के बाद निगम ने थाना कोतवाली को वैधानिक कार्रवाई के लिए पत्र भेजा। शिकायत के आधार पर पुलिस ने संबंधितों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
राजीव गांधी वार्ड में भी सामने आया मामला
दूसरा मामला राजीव गांधी वार्ड का है। यहां खसरा क्रमांक 1417/1ग और 1418/1ग, कुल करीब 0.456 हेक्टेयर भूमि पर बिना सक्षम अनुमति भूखंडों का विभाजन कर कॉलोनी विकसित किए जाने की जानकारी सामने आई।
निगम की जांच में भूखंडों के विक्रय के साथ सड़क आदि का निर्माण किए जाने की बात भी सामने आई। निगम की शिकायत पर सुधीर कुमार जैन, निवासी हाउसिंग बोर्ड, शांतिनगर के विरुद्ध थाना कोतवाली कटनी में संबंधित धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
बिना अनुमति कॉलोनी विकसित करने वालों पर होगी कार्रवाई
निगमायुक्त तपस्या परिहार ने स्पष्ट किया है कि नगर निगम सीमा में बिना सक्षम अनुमति कॉलोनी विकसित करने, अवैध प्लॉटिंग करने अथवा भूखंडों का विक्रय करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।
उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी कॉलोनी या भूखंड में निवेश करने से पहले उसकी वैधानिक स्थिति, आवश्यक अनुमतियां और रेरा पंजीकरण अवश्य जांचें। निगम प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि अवैध कॉलोनियों के झांसे में आने से बचें और संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी तत्काल नगर निगम को दें।




