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अनुशासनहीनता और गंभीर आरोपों पर निगमायुक्त की सख्ती, चौकीदार की सेवा समाप्त

तीन बार FIR, विभागीय जांच में दोष सिद्ध होने के बाद निगम ने की कार्रवाई

तीन बार FIR, विभागीय जांच में दोष सिद्ध होने के बाद निगम ने की कार्रवाई,

राजेश कुमार तिवारी कटनी न्यूज 24 

कटनी। नगर निगम प्रशासन ने अनुशासनहीनता और लगातार गंभीर शिकायतों के मामले में सख्त कार्रवाई की है। निगमायुक्त तपस्या परिहार ने चौकीदार राजन रावत की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के मुताबिक राजन रावत की नियुक्ति 5 अक्टूबर 2018 को उनके पिता स्व. रमाकांत रावत की सेवाकाल के दौरान मृत्यु के बाद अनुकंपा नियुक्ति के रूप में चौकीदार पद पर की गई थी। उन्हें निगम द्वारा संचालित साधूराम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ किया गया था।
आदेश में बताया गया है कि परिवीक्षा अवधि के दौरान उनके विरुद्ध कर्तव्य में लापरवाही, अनुशासनहीनता, कार्यस्थल पर मादक पदार्थों के सेवन तथा शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसे आरोपों को लेकर निलंबन और विभागीय जांच की कार्रवाई की गई। विभागीय जांच में आरोप प्रमाणित पाए जाने पर फरवरी 2025 में दीर्घ शास्ति लगाते हुए अंतिम चेतावनी भी दी गई थी।
इसके बावजूद उनके आचरण में सुधार नहीं होने की बात सामने आई। आदेश के अनुसार थाना कोतवाली कटनी में उनके विरुद्ध तीन बार प्राथमिकी दर्ज हुई। साथ ही रात्रिकालीन ड्यूटी के दौरान नशे की हालत में गाली-गलौज, शासकीय कार्य में व्यवधान और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से जुड़े आरोप भी विभागीय जांच में प्रमाणित पाए गए।
निगम प्रशासन ने माना कि परिवीक्षा अवधि में लगातार अनुशासनहीनता, दो बार निलंबन, कारण बताओ नोटिस और विभागीय जांच में दोष सिद्ध होने के कारण उनकी सेवा संतोषजनक नहीं रही।
इन परिस्थितियों को गंभीरता से लेते हुए निगमायुक्त तपस्या परिहार ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 तथा सेवा शर्तों में निहित प्रावधानों के तहत राजन रावत की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के आदेश जारी किए हैं।

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