सार्वजनिक मार्गों पर अतिक्रमण के खिलाफ निगम की सख्ती, 95 लोगों को नोटिस
24 घंटे में अतिक्रमण हटाने के निर्देश, नहीं हटाने पर होगी वैधानिक कार्रवाई

राजेश कुमार तिवारी कटनी न्यूज 24
कटनी। शहर के सार्वजनिक मार्गों पर दुकान का सामान रखकर अथवा अन्य तरीके से अतिक्रमण कर आवागमन बाधित करने वालों के खिलाफ नगर निगम प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में निगम की अतिक्रमण शाखा ने नदीपार क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 3, 4 और 5 में सार्वजनिक मार्गों पर अनधिकृत रूप से दुकान सामग्री रखने वाले 95 अतिक्रमणकारियों को वैधानिक नोटिस जारी किए हैं।
नगर निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत जारी नोटिस में संबंधित लोगों को 24 घंटे के भीतर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित समय सीमा में अतिक्रमण नहीं हटाने पर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
आवागमन और सफाई में बन रही थी बाधा
नगर निगम के अनुसार सार्वजनिक मार्ग नागरिकों के आवागमन के लिए हैं। सड़क और मार्ग पर दुकान की सामग्री फैलाने से यातायात प्रभावित होने के साथ ही सफाई व्यवस्था में भी बाधा उत्पन्न होती है। इसके चलते आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।
निगम प्रशासन ने अतिक्रमण अमले को ऐसे स्थानों पर लगातार निगरानी रखने और आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। निगम का कहना है कि कार्रवाई का उद्देश्य व्यवसायिक गतिविधियों को प्रभावित करना नहीं, बल्कि सार्वजनिक मार्गों को अतिक्रमण मुक्त रखते हुए नागरिकों के लिए सुगम आवागमन और बेहतर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
प्रमुख बाजार क्षेत्रों में भी जारी है अभियान
नगर निगम की अतिक्रमण शाखा द्वारा शहर के विभिन्न प्रमुख बाजार एवं सार्वजनिक मार्गों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। बस स्टैंड, स्टेशन रोड, गोल बाजार, रूई बाजार, झंडा बाजार, सुभाष चौक और जिला चिकित्सालय मार्ग सहित अन्य क्षेत्रों में भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है।
निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक मार्गों पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित लोगों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।




