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रेत स्टॉक में बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर, विस्टा सेल्स पर 21.79 करोड़ की भारी शास्ति

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रेत स्टॉक में बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर, विस्टा सेल्स पर 21.79 करोड़ की भारी शास्ति

राजेश कुमार तिवारी कटनी न्यूज 24 

कटनी। रेत के भंडारण और परिवहन में बड़ी अनियमितता सामने आने के बाद कलेक्टर आशीष तिवारी ने सख्त कार्रवाई की है। तहसील बड़वारा के ग्राम गुड़ाकला स्थित मेसर्स विस्टा सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के रेत स्टॉक में भारी अंतर पाए जाने पर फर्म पर 21 करोड़ 79 लाख 77 हजार 525 रुपये की अर्थशास्ति अधिरोपित की गई है।
जांच के दौरान सेंड पोर्टल पर दर्ज स्टॉक और मौके पर मिले वास्तविक स्टॉक में 1 लाख 16 हजार 254.68 घनमीटर का अंतर पाया गया। पोर्टल पर जहां करीब 1 लाख 18 हजार 244.68 घनमीटर रेत दर्ज थी, वहीं भौतिक सत्यापन में मौके पर महज 1,990 घनमीटर रेत मिली।
मामला 1 अक्टूबर 2023 को किए गए खनिज निरीक्षण के बाद सामने आया। निरीक्षण ग्राम गुड़ाकला स्थित खसरा नंबर 137 और 200 में संचालित विस्टा सेल्स के खनिज व्यापारी अनुज्ञप्ति स्थल पर किया गया था।
सुनवाई के दौरान फर्म की ओर से अवैध परिवहन का प्रत्यक्ष प्रमाण और वाहन जब्ती नहीं होने का तर्क दिया गया। हालांकि कलेक्टर न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि निरीक्षण से पहले रेत का परिवहन किया गया है तो मौके पर वाहन की जब्ती होना आवश्यक नहीं है। वहीं, पोर्टल पर दर्ज स्टॉक और भौतिक सत्यापन के बीच इतने बड़े अंतर का कोई विश्वसनीय और विधिसम्मत दस्तावेजी स्पष्टीकरण फर्म प्रस्तुत नहीं कर सकी।
मामले में कलेक्टर ने 1 लाख 16 हजार 254.68 घनमीटर रेत के अंतर पर 125 रुपये प्रति घनमीटर की दर से 1 करोड़ 45 लाख 31 हजार 835 रुपये रॉयल्टी निर्धारित की। नियमों के तहत रॉयल्टी की 15 गुना राशि के आधार पर फर्म पर 21 करोड़ 79 लाख 77 हजार 525 रुपये की अर्थशास्ति अधिरोपित करते हुए राशि जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।

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