12 सितंबर को नगर निगम के पांच केंद्रों पर लगेगी नेशनल लोक अदालत
संपत्ति कर और जलकर के बकायादारों को सरचार्ज में नियमानुसार मिलेगी छूट, निगमायुक्त ने अधिकारियों को दिए व्यापक व्यवस्थाओं के निर्देश

संपत्ति कर और जलकर के बकायादारों को सरचार्ज में नियमानुसार मिलेगी छूट, निगमायुक्त ने अधिकारियों को दिए व्यापक व्यवस्थाओं के निर्देश,
✍️राजेश साधेलिया
कटनी। शासन के निर्देशों के अनुपालन में नगर निगम कटनी द्वारा शनिवार, 12 सितंबर 2026 को प्रातः 10 बजे से नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए शहर में पांच स्थानों पर शिविर लगाए जाएंगे। इनमें नगर निगम कार्यालय, बस स्टैंड पुलिस चौकी के पास जोन क्रमांक-01, दुर्गा चौक खिरहनी के पास जोन क्रमांक-02, सुभाष चौक तथा माधवनगर उपकार्यालय जोन क्रमांक-04 शामिल हैं।
नेशनल लोक अदालत के दौरान नागरिकों को वित्तीय वर्ष 2025-26 तक की बकाया राशि पर नियमानुसार संपत्ति कर एवं जलकर के अधिभार (सरचार्ज) में छूट का लाभ दिया जाएगा। निगम का उद्देश्य अधिक से अधिक करदाताओं को इस सुविधा का लाभ पहुंचाते हुए बकाया करों की वसूली सुनिश्चित करना है।
निगमायुक्त सुश्री तपस्या परिहार ने राजस्व विभाग सहित सभी जोन कार्यालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्धारित समय से पूर्व शिविर स्थलों पर उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को अधिक से अधिक नागरिकों को छूट की जानकारी देने और लक्ष्य के अनुरूप राजस्व वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
लोक अदालत को लेकर निगम द्वारा सभी केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। इनमें विद्युत व्यवस्था, पेयजल के लिए पानी के टैंकर, साफ-सफाई, चूने की लाइनिंग, कीटनाशक दवा का छिड़काव, कचरा कलेक्शन वाहन एवं ई-रिक्शा की व्यवस्था शामिल है। साथ ही सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से लोक अदालत का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए हैं।
निगमायुक्त ने जलकर वसूली के लिए कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने, नागरिकों को ऑनलाइन सुविधाओं एवं बकाया करों की जानकारी उपलब्ध कराने तथा अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं।




