जलकर बकायादारों को बड़ी राहत, 10 सितंबर तक 50 फीसदी भुगतान पर बाकी राशि में छूट,

✍️राजेश कुमार तिवारी
कटनी। नगर पालिक निगम कटनी ने बकायादार जलकर उपभोक्ताओं के लिए विशेष राहत योजना लागू की है। योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक दर्ज बकाया जलकर मांग राशि की 50 प्रतिशत राशि एकमुश्त जमा करने पर शेष 50 प्रतिशत राशि में नियमानुसार छूट का लाभ दिया जाएगा। निगम प्रशासन ने नागरिकों से निर्धारित समय-सीमा में योजना का लाभ उठाने की अपील की है।
जलकर प्रभारी एवं सहायक राजस्व अधिकारी सागर नायक ने बताया कि नगर निगम परिषद के निर्णय के अनुसार आवासीय उपयोग वाले जलकर उपभोक्ताओं को यह राहत दी जा रही है। जिन उपभोक्ताओं के जलकर खातों में वर्ष 2025-26 तक बकाया मांग राशि दर्ज है, वे कुल बकाया राशि का 50 प्रतिशत एकमुश्त जमा कर शेष 50 प्रतिशत राशि में छूट प्राप्त कर सकते हैं।
10 सितंबर तक ही मिलेगा लाभ
निगम की यह विशेष राहत योजना 10 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी। इसके बाद योजना के तहत मिलने वाली छूट का लाभ नहीं मिल सकेगा। ऐसे में निगम प्रशासन ने पात्र उपभोक्ताओं से समय रहते बकाया जलकर राशि जमा करने की अपील की है।
निगम कार्यालय और जोन कार्यालय में भुगतान की सुविधा
उपभोक्ता अपनी बकाया जलकर राशि का भुगतान नगर निगम कार्यालय अथवा संबंधित जोन कार्यालय में पहुंचकर कर सकते हैं। निगम प्रशासन ने नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निर्धारित अवधि में भुगतान कर राहत योजना का लाभ लेने की अपील की है।
बकाया जलकर जमा कर उठाएं राहत का लाभ
महापौर श्रीमती प्रीति संजीव सूरी, नगर निगम अध्यक्ष मनीष पाठक एवं निगमायुक्त सुश्री तपस्या परिहार ने शहरवासियों से अपील की है कि जिन उपभोक्ताओं के जलकर खातों में बकाया राशि दर्ज है, वे इस विशेष राहत योजना का लाभ उठाते हुए 10 सितंबर से पहले बकाया राशि का एकमुश्त भुगतान करें और नियमानुसार 50 प्रतिशत तक की राहत प्राप्त करें।
निगम प्रशासन का कहना है कि योजना का उद्देश्य बकायादार उपभोक्ताओं को राहत देने के साथ-साथ लंबे समय से लंबित जलकर राशि की वसूली को गति देना है।




