बिना अनुमति चुनाव प्रचार में लाउडस्पीकर और डीजे का इस्तेमाल नहीं, प्रशासन ने जारी किए निर्देश

बिना अनुमति चुनाव प्रचार में लाउडस्पीकर और डीजे का इस्तेमाल नहीं, प्रशासन ने जारी किए निर्देश,
राजेश कुमार तिवारी कटनी न्यूज 24
कटनी। स्थानीय निर्वाचन को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने चुनाव प्रचार में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन आशीष तिवारी ने मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 और ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 के प्रावधानों के तहत आदेश जारी किया है।
आदेश के मुताबिक आदर्श आचरण संहिता लागू रहने के दौरान आमसभा, सम्मेलन, जुलूस, जलसा और चुनाव प्रचार के लिए लाउडस्पीकर, डेक, डीजे सहित अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा टीवी, एलसीडी, एलईडी और चलित वाहनों के माध्यम से ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर भी नियम लागू होंगे।
हालांकि, निर्वाचन प्रचार-प्रसार के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करने पर सक्षम अधिकारियों द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्रों, सभा और प्रचार वाहनों के उपयोग की अनुमति दी जा सकेगी। बिना अनुमति प्रचार गतिविधियां संचालित करने की अनुमति नहीं होगी।
प्रशासन ने अनुमति जारी करने के लिए बहोरीबंद और ढीमरखेड़ा के अनुविभागीय दंडाधिकारियों को अधिकृत किया है। एसडीएम बहोरीबंद को जनपद पंचायत बहोरीबंद की ग्राम पंचायत भेड़ा, जबकि एसडीएम ढीमरखेड़ा को जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा की ग्राम पंचायत धाना के लिए अनुमति जारी करने का अधिकार दिया गया है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि संबंधित प्रत्याशी या आवेदक को प्रचार के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्र, सभा और वाहनों के उपयोग के लिए पहले निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करना होगा। अनुमति मिलने के बाद ही चुनाव प्रचार में इनका इस्तेमाल किया जा सकेगा।




