सड़क घेरकर कारोबार करने वाले 32 दुकानदारों पर नगर निगम का शिकंजा
चार वार्डों में जारी किए नोटिस, 24 घंटे में अतिक्रमण हटाने के निर्देश

चार वार्डों में जारी किए नोटिस, 24 घंटे में अतिक्रमण हटाने के निर्देश,
राजेश कुमार तिवारी कटनी न्यूज 24
कटनी। शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने और सार्वजनिक सड़कों को अतिक्रमण मुक्त रखने के लिए नगर निगम ने कार्रवाई तेज कर दी है। निगम के कार्यपालन यंत्री अंशुमान सिंह ने निर्धारित सीमा से बाहर सड़क तक दुकान फैलाकर व्यवसाय करने वाले 32 दुकानदारों को मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा 318 एवं 322 के तहत सूचना पत्र जारी किए हैं।
चार वार्डों में हुई कार्रवाई
नगर निगम की कार्रवाई में गुरुनानक वार्ड के 9, रघुनाथगंज वार्ड के 18, महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड के 3 और नेहरू वार्ड के 2 दुकानदार शामिल हैं। इन दुकानदारों पर दुकान की निर्धारित सीमा से बाहर सड़क की ओर अतिक्रमण कर व्यवसाय संचालित करने का मामला सामने आया है।
24 घंटे में अतिक्रमण हटाने के निर्देश
जारी सूचना पत्र में संबंधित दुकानदारों को 24 घंटे के भीतर स्वयं अतिक्रमण हटाकर निगम कार्यालय में पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित समय में कार्रवाई नहीं करने पर निगम द्वारा वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
नियम नहीं मानने पर न्यायालय में पहुंचेगा मामलाकार्यपालन यंत्री अंशुमान सिंह के मुताबिक, जिन दुकानदारों ने निर्धारित समयावधि में अतिक्रमण नहीं हटाया है, उनके विरुद्ध अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। ऐसे मामलों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।
नगर निगम प्रशासन ने दुकानदारों से अपील की है कि वे सार्वजनिक सड़क और मार्ग पर अतिक्रमण न करें तथा दुकान की निर्धारित सीमा के भीतर ही अपना व्यवसाय संचालित करें, ताकि शहर की यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे।




