एमएसएमई विकास नीति 2025 से उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा, निवेश और रोजगार के नए अवसर
नई औद्योगिक इकाइयों को निवेश पर अनुदान, महिला व एससी-एसटी उद्यमियों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन का प्रावधान

नई औद्योगिक इकाइयों को निवेश पर अनुदान, महिला व एससी-एसटी उद्यमियों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन का प्रावधान,
राजेश कुमार तिवारी कटनी न्यूज 24
कटनी। मध्यप्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने और प्रदेश में नए निवेश के साथ रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन ने एमएसएमई विकास नीति-2025 लागू की है। यह नीति 24 फरवरी 2025 से प्रभावशील है। नीति के तहत पात्र एमएसएमई इकाइयों को विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।
निवेश पर 40 प्रतिशत तक उद्योग विकास अनुदान
नीति के तहत 10 करोड़ रुपये तक के संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश करने वाली पात्र नई इकाइयों को पात्र निवेश का अधिकतम 40 प्रतिशत तक उद्योग विकास अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। इसके अलावा महिला उद्यमियों, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों तथा निर्यातक इकाइयों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है।
कई क्षेत्रों को विशेष पैकेज
एमएसएमई विकास नीति के तहत खाद्य प्रसंस्करण, परिधान एवं टेक्सटाइल, फुटवियर, फर्नीचर, टॉय, फार्मास्युटिकल एवं मेडिकल डिवाइस जैसे क्षेत्रों को विशेष प्रोत्साहन दिए जाने का प्रावधान है। इसके साथ ही सर्कुलर इकोनॉमी, अनुसंधान एवं विकास तथा मोटर वाहन स्क्रेपिंग से जुड़े उद्योगों के लिए भी विशेष पैकेज उपलब्ध कराए गए हैं।
गुणवत्ता और निर्यात को भी प्रोत्साहन
नीति में उद्योगों को गुणवत्ता प्रमाणन, पेटेंट, निर्यात, अधोसंरचना विकास, हरित औद्योगीकरण और अपशिष्ट प्रबंधन जैसी गतिविधियों के लिए भी सहायता एवं प्रोत्साहन देने का प्रावधान है। इससे स्थानीय स्तर पर उद्योगों के विस्तार के साथ आधुनिक एवं पर्यावरण अनुकूल औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है।
ऑनलाइन मिल सकेगी योजना की जानकारी
इच्छुक उद्यमी एमएसएमई विकास नीति-2025 की विस्तृत जानकारी और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के लिए mpmsme.gov.in पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। योजना से संबंधित मार्गदर्शन एवं सहायता के लिए जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, कटनी से भी संपर्क किया जा सकता है।




