कलेक्ट्रेट परिसर में जुलूस-प्रदर्शन पर दो माह की रोक, 100 मीटर क्षेत्र में लाउडस्पीकर भी प्रतिबंधित
Katni

कलेक्ट्रेट परिसर में जुलूस-प्रदर्शन पर दो माह की रोक, 100 मीटर क्षेत्र में लाउडस्पीकर भी प्रतिबंधित,
राजेश कुमार तिवारी कटनी न्यूज 24
कटनी। कलेक्ट्रेट एवं जिला पंचायत परिसर में कार्यालयीन और न्यायालयीन कार्यों में व्यवधान तथा कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए कलेक्टर आशीष तिवारी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश दो माह तक प्रभावी रहेगा।
आदेश के तहत कलेक्टर कार्यालय और जिला पंचायत परिसर के आसपास 100 मीटर की परिधि को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में जुलूस, आमसभा, नारेबाजी, प्रदर्शन और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर रोक रहेगी। राजनीतिक दलों, छात्र संगठनों, यूनियनों एवं अन्य आंदोलनकारी समूहों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही गतिविधियां करने की अनुमति होगी।
किसी भी संगठन या व्यक्ति को जुलूस, आमसभा, नारेबाजी अथवा ज्ञापन सौंपने के लिए कम से कम तीन दिन पूर्व अनुविभागीय मजिस्ट्रेट, कटनी से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
ज्ञापन सौंपने के लिए कलेक्टर कार्यालय के मुख्य द्वार क्रमांक 1 एवं 2 पर व्यवस्था की गई है। 50 या उससे अधिक लोगों के समूह को मुख्य द्वार पर ही अधिकृत अधिकारी को ज्ञापन सौंपना होगा, जबकि 50 से कम लोग शांतिपूर्ण ढंग से कानून-व्यवस्था बनाए रखते हुए मुख्य द्वार पर ज्ञापन दे सकेंगे।
प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधितों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।




